सुप्रीम कोर्ट वेस्ट बंगाल सरकार की ओबीसी स्टेटस रद्द करने के फैसले संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगा अग॰, 20 2024

सुप्रीम कोर्ट वेस्ट बंगाल सरकार की याचिका पर करेगा सुनवाई

भारत का सुप्रीम कोर्ट वेस्ट बंगाल सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा 77 समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची से हटाने के फैसले को चुनौती दी गई है। इन 77 समुदायों में से 75 मुसलमान हैं। हाई कोर्ट ने अप्रैल से सितंबर 2010 और इसके बाद 2012 में शामिल किए गए 37 अतिरिक्त समुदायों को भी शामिल करने के आदेश को अवैध ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 27 अगस्त को करेगा।

हाई कोर्ट का फैसला और उसकी आलोचना

हाई कोर्ट के फैसले के पहले सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था, जिसमें इन समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल करने को अवैध ठहराया गया था और सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन और अनुप्रस्तुति का सर्वेक्षण करने का विवरण मांगा गया था। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड और जस्टिस जे बी पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा का बेंच ने वेस्ट बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता आस्था शर्मा को एक सप्ताह के भीतर एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा है जिसमें इन समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया का विवरण हो।

हाई कोर्ट द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने की आलोचना

हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लास कमीशन की भी आलोचना की थी जो एक रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के अध्यक्षता में थी, क्योंकि उसने इन समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल करने के समर्थन में कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट करने के लिए कहा है कि उन सर्वेक्षणों की प्रकृति क्या थी जिसने इन समुदायों की सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में उनकी अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का निष्कर्ष निकाला।

मामले को लेकर विभिन्न अधिवक्ताओं की प्रतिक्रियाएं

इस मामले ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है और सीनियर अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग ने हाई कोर्ट की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने राज्य में ओबीसी आरक्षणों को ठप्प कर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि हाई कोर्ट चाहता है कि हर समुदाय को ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए राज्य को अलग से कानून पारित करना चाहिए। अन्य सीनियर अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार के इस फैसले की आलोचना की और इसे धर्म के आधार पर किया गया 'गंभीर कृत्य' बताया, जो सुप्रीम कोर्ट के 1992 के इंद्रा साहनी फैसले के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध है।

इस मामले में सभी दलीलों को अंतिम सुनवाई के दौरान ध्यान में रखा जाएगा, जो अगले सप्ताह होने की संभावना है।